RBI ने नया डेबिट पेमेंट नियम लागू करने का आदेश दिया है. इस आदेश के अनुसार पेमेंट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियां आपसे पूछे बिना पैसे नहीं काट सकेंगी.
अब 30 सितंबर 2021 तक रेकरिंग पेमेंट पर ऑटो डेबिट जारी रहेगा. हालांकि, RBI ने साफ कहा है कि नॉन-कंप्लायंस पर अलग से एक्शन लिया जाएगा.
Utility Bills: कार्ड, UPI या अन्य किसी प्रीपेड विकल्प के जरिए रिकरिंग पेमेंट के लिए 1 अप्रैल से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जरूरी है.